दुष्कर्म के आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा और 35 हजार रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत, बलिया पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट के आरोपी को दोषी करार दिया गया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर 8, बलिया ने आरोपी को 25 साल के सश्रम कारावास और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
21 अगस्त 2024 को उभांव थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी आलोक (पुत्र रामलाल, निवासी मुहम्मदपुर मठिया, थाना भीमपुरा) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
### न्यायालय का फैसला
– **धारा 4(2) पाक्सो एक्ट**: 25 साल का सश्रम कारावास और 30,000 रुपये जुर्माना। जुर्माना न चुकाने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास।
– **धारा 115(2) बीएनएस**: एक साल का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना।
– **धारा 352 बीएनएस**: एक साल का सश्रम कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना।
### अभियोजन की प्रभावी पैरवी
मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी एडीसी राकेश कुमार पांडेय ने की। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी को सजा दिलाई।